Section 366 IPC in Hindi
भारतीय दण्ड सहिंता ( Indian Penal Code ) की धारा 366 क्या है । पाठको द्वारा धारा 366 के सन्दर्भ मे सबसे ज्यादा गूगल पर Search किये जाने वाला वाक्य है ” Section 366 IPC in Hindi ”।
जब कोई व्यक्ति जबरन विवाह या फिर अवैध शारीरिक सम्बन्ध बनके के मकसद से किसी स्त्री का अपरहण करता है या फिर जबरन विवाह और अवैध शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिए उत्प्रेरित करता है तो उसे धारा 366 ( Section 366 OF IPC ) के अंतर्गत दोषी माना जायेगा।
हमारे ब्लॉग पोस्ट को हमने पाठकों के नज़रिए से लिखा है । हमारा मकसद है की कानून की जानकारी हांसिल करने मे भाषा को दीवार नहीं बनना चाहिए । ब्लॉग मे हिंगलिश ( Hindi+English ) का इस्तेमाल किया गया है ।
इस ब्लॉग पोस्ट मे धारा 366 IPC से जुड़े सजा के प्रावधान ( Punishment in section 366 IPC ) और जमानत के प्रावधानों ( Bail in section 366 IPC ) की भी संपूर्ण जानकारी शामिल की गयी है।
आशा करते है की आपको धारा 366 IPC से जुड़े सवाल ” Section 366 IPC in Hindi ” का जवाब मिल जायेगा।
- धारा 366 का उदहारण ।
- धारा 366 IPC क्या है ?
- धारा 366 IPC में सजा (Punishment)का प्रावधान ?
- धारा 366 में जमानत (Bail) का प्रावधान ?
- धारा 366 ज़मानती है या गैर जमानती अपराध है ?
1.धारा 201 का उदहारण ।
राजू और सोहन अच्छे मित्र थे। राजू ने सोहन को टिंकल नाम की महिला के बारे मे मे बताया और कहा की वो उससे शादी करना चाहता है।
सोहन ने टिंकल का अपहरण (Kidnap) कर लिया। और टिंकल को ऐसी जगह ले गए जहां टिंकल उनकी बात मानने को मजबूर हो गयी।
टिंकल ने राजू से शादी कर ली और शादी के बाद शारीरिक सम्बन्ध भी स्थापित हो गए।
बाद मे टिंकल ने पुलिस को सारी घटना बताई। सोहन ने कहा की टिंकल ने राजू से शादी अपनी मर्जी से के है। इस परिस्थिति मे टिंकल की सहमति (consent) को दवाब के अंतर्गत सहमति माना जायेगा।
और सोहन का अपहरण करते वक़्त भी टिंकल की जबरन शादी कराना था। अतः सोहन को धारा 366 (section 366 of IPC) के अंतर्गत दोषी माना जायेगा।
2.धारा 366 IPC क्या है ?
जब कोई व्यक्ति किसी भी महिला का अपहरण करता है। और उसक व्यक्ति को जानकारी है कि जिस महिला का वह अपहरण कर रहा है। अपहरण के बाद उस महिला को :
- जबरन महिला को शादी के लिए विवश किया जायेगा।
- जबरन महिला को अवैध शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिए भी बाधित किया जायेगा।
धारा 366 मे अपहरण के बाद महिला , अगर शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिए सहमत भी हो जाये। अपहरण के बाद ली गयी महिला की सहमति मान्य नहीं होगी। धारा 366 के अनुसार ऐसी सहमति को दवाब की सहमति माना जायेगा।
इन परिस्थितियों मे अपहरण करने वाले व्यक्ति को 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
लेकिन अगर अपरहण करने वाले व्यक्ति की मंशा महिला के साथ निम्नलिखित दोनों कार्यो की नहीं थी :
- जबरन महिला की शादी कराने की।
- जबरन महिला के साथ अवैध शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने की।
तब इन परिस्थितियों मे व्यक्ति धारा 366 के अंतर्गत दोषी नहीं माना जायेगा।
Also Read : Minor,s consent to marry her Kidnapper – Is it Valid ?
3.धारा 366 IPC में सजा (Punishment)का प्रावधान ?
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4.धारा 366 में जमानत (Bail) का प्रावधान ?
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5.धारा 366 ज़मानती है या गैर जमानती अपराध है ?
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