24 फरवरी 2023 को भारत के सुप्रीम कोर्ट मे अधिवक्ता Shailender Mani Tripathi ने एक PIL दाखिल की गयी। PIL का विषय था ” लड़कियों और महिलाओ को Menstrual Leave दी जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस विषय मे हस्तछेप करने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की ये विषय सर्कार की नीति से सम्बंधित है। बेहतर होगा की सर्कार इस विषय मे कोई निर्णय करे।