भोजन के लिए जानवरों की हत्या कानून के तहत स्वीकार्य।

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supreme court on killing of animals for food

भारत के सुप्रीम कोर्ट मे जानवरों पर क्रूरता को ले के एक मामला सामने आया।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता सचिन गुप्ता ने कहा कि हमे जानवरों की हत्या से उत्पाद मांस को इस्तेमाल नहीं करना चहिये। मांस के लिए पशुओ का क़त्ल बंद होना चहिये।

भविष्य को देखते हुए हमें तकनीकी रूप से प्रयोगशालाओं मे बन रहे कृत्रिम मांस के इस्तेमाल एक बेहतर विकल्प है।

याचिकाकर्ता का कहना था ऐसा करने से जानवरों पर हो रही क्रूरता को खत्म किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता के पक्ष को सुनकर कोर्ट ने कहा कि पशुओ पर की जा रही क्रूरता के संरक्षण के लिए पहले से कानून है।

और उस कानून की धारा 11 के अनुसार , खाने के इस्तेमाल के लिए पशुओ को मारने का प्रावधान मौजूद है।

इस परिस्थिति मे कोर्ट मौजूदा कानून के खिलाफ कोई फैसला नहीं दे सकता है।

कोर्ट ने कहा अगर हम इस बात पे नैतिक  विचार बना भी ले।  देश की जनसँख्या को देखते हुए मांस के लिए पशुओं को मारने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता।